Edited By ashwani,Updated: 30 Dec, 2020 09:43 PM
प्रशासन ने जारी किए आदेश
चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा) : शहर के होटलों, रैस्टोरैंट्स और बार में हुक्का सर्व करने पर यू.टी. प्रशासन ने सख्त कर दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पाबंदी के बावजूद रैस्टोरैंट्स, बार प्रबंधकों द्वारा हुक्का सर्व किया जाता है तो 3 दिन के लिए संबंधित होटल, रैस्टोरैंट और बार के परिसर को तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ऑनर और मैनेजर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और अगले आदेशों तक प्रभाव में रहेंगे। सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने एरिया में इन आदेशों को पुलिस, हैल्थ व अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से को लागू करवाया जाएगा। इससे पहले धारा 144 के तहत भी हुक्का सर्व करने पर रोक लगाई गई थी और इन आदेशों की वायलेशन पर आई.पी.सी. के सैक्शन 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये प्रक्रिया जारी रही। जिसके चलते ही प्रशासन ने इस पर सख्ती करने का फैसला लिया है।