कानूनी राय के बाद ही प्रशासन लेगा फैसला, अंतिम निर्णय के लिए प्रशासक को भेजी जाएगी फाइल

Edited By bhavita joshi,Updated: 13 Oct, 2018 12:59 PM

after the legal opinion the administration will take the decision

सिख महिलाओं को हैल्मेट पहनने से छूट देने के मामले में गृह मंत्रालय ने अकाली प्रतिनिधिमंडल मिलने के एक दिन बाद ही चंडीगढ़ प्रशासन को जारी एडवाइजरी की कॉपी भेजकर उचित निर्णय के लिए बोला है, जिसमें हैल्मेट को लेकर दिल्ली के नोटीफिकेशन का हवाला भी दिया...

चंडीगढ़(राजिंद्र) : सिख महिलाओं को हैल्मेट पहनने से छूट देने के मामले में गृह मंत्रालय ने अकाली प्रतिनिधिमंडल मिलने के एक दिन बाद ही चंडीगढ़ प्रशासन को जारी एडवाइजरी की कॉपी भेजकर उचित निर्णय के लिए बोला है, जिसमें हैल्मेट को लेकर दिल्ली के नोटीफिकेशन का हवाला भी दिया गया है। अब प्रशासन द्वारा इस केस पर कानूनी राय ली जाएगी, जिसके बाद ही इसे अंतिम निर्णय के लिए पंजाब के रा'यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर के पास भेजा जाएगा। 


इस संबंध में ट्रांसपोर्ट सेक्रैटरी अजय सिंगला ने बताया कि उन्हें बीते कल ही प्रशासन ने नोटीफिकेशन की कॉपी भेज दी थी, जिस पर वह अब कानूनी राय लेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेशों समेत पंजाब का एक्ट क्या कहता है, इसे लेकर पूरी जानकारी प्रशासक के पास ही निर्णय के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने प्रशासन को जो कॉपी भेजी है, उस पर दिल्ली के नोटीफिकेशन का ही हवाला दिया गया है। 


प्रशासन द्वारा अब इस नोटीफिकेशन के संबंध में हर पहलू पर विचार किया जा रहा है और इसे लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के अधिकारियों को नोटीफिकेशन और एक्ट की स्टडी करने के भी निर्देश गए हैं। गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पिछले कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और उनसे चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हैल्मेट से छूट देने की मांग की थी।

जिसके बाद ही गृह मंत्रालय ने प्रशासन को एडवाइजरी जारी करते हुए सिख महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर हैल्मेट से छूट देने के लिए बोला था। दिल्ली सरकार ने वर्ष 1999 में हैल्मेट को लेकर जो नोटीफिकेशन जारी की थी, उसमें वर्ष 2014 में संशोधन के दौरान सिख महिलाओं को इसमें छूट दी थी। अकाली दल का कहना है कि सिख महिलाओं के लिए भी हैल्मेट अनिवार्य करने से सिख धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, जिसके चलते ही वह शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। 

प्रशासन ने गत जुलाई माह में नोटीफिकेशन जारी कर महिलाओं के लिए हैल्मेट किया था अनिवार्य 
गौरतलब है कि प्रशासन ने गत जुलाई माह में नोटीफिकेशन जारी करते हुए शहर में महिलाओं के लिए हैल्मेट अनिवार्य कर दिया था। हालांकि शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ द्वारा इसमें उन सभी सिख महिलाओं को छूट देने की मांग की जा रही थी, जिनके नाम के पीछे कौर लगता हो। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने सिर्फ उन सिख महिलाओं को ही इसमें छूट दी थी, जोकि सिर पर पगड़ी आदि बांधती हैं।

 इसके बाद ही अकाली दल के नेताओं ने प्रशासक तक से मुलाकात की थी और उनसे नोटीफिकेशन वापस लेने की मांग की थी। यहां तक कि उन्होंने शहर में रोष प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर ही प्रशासन ने इस संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया था। 

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