Edited By Priyanka rana,Updated: 03 Aug, 2018 04:37 PM
50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व ए.आई.जी. पी.एस. संधू को आज सी.बी.आई. की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया।
चंडीगढ़(रिशु राज) : 50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व ए.आई.जी. पी.एस. संधू को आज सी.बी.आई. की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसी के साथ कोर्ट ने संधू को 3 साल की सजा और लगभग 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। करीब 7 साल केस चलने के बाद कोर्ट ने आज इस मामले पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि संधू को 7 साल पहले सी.बी.आई. ने सैक्टर-28 की एक कॉफी शॉप से गिरफ्तार किया था। संधू पर धोखाधड़ी के केस में एक आरोपी के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप थे।