Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Sep, 2018 08:33 AM
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रिश्तेदार आकांक्ष सेन की गाड़ी से कुचलकर जान लेने के मामले में सी.बी.आई. की हैड ऑफ ब्रांच ने हाईकोर्ट में होम सेक्रैटरी को जारी लेटर पेश किया।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रिश्तेदार आकांक्ष सेन की गाड़ी से कुचलकर जान लेने के मामले में सी.बी.आई. की हैड ऑफ ब्रांच ने हाईकोर्ट में होम सेक्रैटरी को जारी लेटर पेश किया। जिसमें 25 मई, 2018 की एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर संबंधित एफ.आई.आर. की जांच सी.बी.आई. से करवाए जाने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने मामले में यू.टी. के काऊंसिल से पूछा कि केस ट्रांसफर वाली नोटीफिकेशन एक्ट के तहत व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई थी उसका क्या हुआ तो काऊंसिल ने जवाब पेश करने के लिए एक ओर अवसर की मांग की। ऐसे में हाईकोर्ट जस्टिस राजन गुप्ता ने 27 सितम्बर की तारीख तय की है।
इस बीच यू.टी. के काऊंसिल और सी.बी.आई. काऊंसिल को संबंधित दस्तावेज कोर्ट के अवलोकन के लिए पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मामले में उचित निर्देश न दिए जाने पर यू.टी. के होम सैक्रेटरी को पेश होना पड़ सकता है।
आकांक्ष का सैक्टर-9 में बी.एम.डब्ल्यू. गाड़ी से कुचलकर मर्डर हुआ था। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि होम सैक्रेटरी द्वारा केस की सी.बी.आई. जांच को लेकर बीते 25 मई को दिए आदेश कानून के साथ मेल खाते हैं। जिस पर यू.टी. के काऊंसिल ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की थी।