Edited By pooja verma,Updated: 20 Apr, 2019 10:16 AM
एन.डी.पी.एस. एक्ट के केस में सजा सुनाए जाने के बाद अदालत से फरार होने वाले दोषी बलदेव के खिलाफ अदालत ने अरैस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।
चंडीगढ़ (संदीप): एन.डी.पी.एस. एक्ट के केस में सजा सुनाए जाने के बाद अदालत से फरार होने वाले दोषी बलदेव के खिलाफ अदालत ने अरैस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने सैक्टर-39 थाना प्रभारी को 30 अप्रैल तक दोषी को गिरफ्तार करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
इससे पहले अदालत में पेश होकर बलदेव की पत्नी ने दोषी को पेश करने के लिए थोड़ी और मोहलत मांगी है। उसने कहा कि उसे बलदेव को ढूंढने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इसके साथ ही बताया कि उसने बलदेव और उसके संपर्क में रह रही एक औरत के मोबाइल को भी अदालत में जमा करवा दिया है।
वहीं पुलिस भी उस औरत की तलाश में जुटी हुई है। दोषी के अदालत से भाग जाने के बाद अदालत ने उसकी श्योरिटी देेने वाली उनकी पत्नी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। बलदेव की पत्नी ने अदालत से अपील की थी कि वह खुद ही बलदेव को अदालत में पेश करेगी।
अदालत ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए अगली तारीख तक बलदेव को पेश करने के लिए कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।