Edited By Priyanka rana,Updated: 15 Mar, 2020 09:07 AM
कों से करोड़ों के लोन लेकर वापस नहीं लौटाने के बाद धारा 138 की 13 शिकायतों में समनिंग होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर 13 केसों में भगौड़ा घोषित हो चुके आरोपी कैलाश चंद रमोला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चंडीगढ़(रमेश) : बैंकों से करोड़ों के लोन लेकर वापस नहीं लौटाने के बाद धारा 138 की 13 शिकायतों में समनिंग होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर 13 केसों में भगौड़ा घोषित हो चुके आरोपी कैलाश चंद रमोला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रमोला को 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
कैलाश चंद रमोला ने कोटक महिंद्रा बैंक से 1 करोड़ 6 लाख का हाऊसिंग लोन लिया था लेकिन वापस नहीं किया बैंक के नोटिसों के बाद आरोपी ने रिकवरी के लिए बैंक को कुछ चैक दिए थे जो कि खाते में पैसे नहीं होने के कारण बाऊंस हो गए। कोटक बैंक ने रमोला के खिलाफ कोर्ट में 138 की शिकायत दी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट आरोपी को बेलेबल और नॉन-बेलेवाल वारंट इश्यू किए लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ जिसके बाद कोर्ट ने उसे पी.ओ. घोषित कर दिया था।
27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी :
बैंक ने पुलिस को रमोला के ठिकानों की सूचना देकर उसे गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने रमोला को जिला अदालत में पेश किया जहां कोर्ट ने उसे जमानत के लिए बेल-बॉन्ड भरने की छूट दी।
कोटक बैंक के वकील ने कोर्ट को बताया कि उक्त व्यक्ति इससे पहले भी 12 केसों में भगौड़ा करार दिया जा चुका है, ऐसे में आरोपी बेल का हकदार नहीं है। कोर्ट ने फिर भी आरोपी को एक लाख के मुचलके पर बेल देने की पेशकश की लेकिन आरोपी बेल की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाया जिसके बाद जे.एम.आई.सी. मनु मट्टू की कोर्ट ने रमोला को 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।