Edited By Priyanka rana,Updated: 01 Feb, 2020 09:51 AM
मोहाली में तैनात पंजाब पुलिस के डी.एस.पी. अतुल सोनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है।
चंडीगढ़(रमेश) : मोहाली में तैनात पंजाब पुलिस के डी.एस.पी. अतुल सोनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्हें हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है। सोनी के सस्पैंशन पर लगी रोक याचिका खारिज होने के बाद खत्म हो गई है। अब अतुल सोनी या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा।
हाईकोर्ट ने सोनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार व पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि जो फायर डी.एस.पी. अतुल सोनी ने घर पर पत्नी पर किया था वह देसी कट्टे से किया गया था। सरकार के अधिवक्ता का कहना है कि डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी के पास अवैध देसी कट्टा होना संगीन मामला है। उक्त कट्टा कहां से आया यह भी जांच का हिस्सा है।
कोर्ट ने उक्त तर्क को सही मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अतुल व उनकी पत्नी सुनीता सोनी की ओर से अलग-अलग वकील पेश हुए थे व सोनी की पत्नी की ओर से कोर्ट में एफिडेविट दे बताया था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. जल्दबाजी में दर्ज हुई है जो विभाग के भीतरी द्वेष का परिणाम है। वह शिकायत करना नहीं चाहती व वापस ले रही हैं। पुलिस का कहना था कि सोनी ने गोली चलाई थी, जिसका सबूत मिला खोल और निशान हैं।
पत्नी ने शिकायत वापस लेने की बात कही थी :
वहीं अतुल सोनी के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके क्लाइंट को जानबूझकर मामले में फंसाया गया है, जबकि मामला सिर्फ पति-पत्नी में झगड़े का है, उनका कहना था कि जब पत्नी जो शिकायतकर्ता हैं शिकायत वापस लेना चाहती हैं तो पुलिस को ऐतराज नहीं होना चाहिए और एफ.आई.आर. रद्द होनी चाहिए।
सरकारी वकीलों की दलील थी कि बेशक किसी को छूट नहीं लेकिन गोली तो चली है और वह भी अवैध हथियार से इसलिए पत्नी बेशक शिकायत वापस लेना चाहती हो लेकिन जो एविडैंस अभी तक सामने आए हैं वह एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए काफी हैं।
अब सोनी के पास दो रास्ते बचे हैं पहला कि वह पुलिस या कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दे या सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करे। अगर आत्मसमर्पण करता हैं तो गिरफ्तारी तय है। ऐसे में उसे सस्पैंशन भी झेलनी पड़ेगी।