चंडीगढ़ ऑटो गैंगरेप मामला: तीनों दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By pooja verma,Updated: 31 Aug, 2018 04:46 PM

autogangrepe case three convicts have life imprisonment

बीते वर्ष के नवंबर महीने में सैक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत ने आज उम्रकैद हुई हैं।

चंडीगढ़(सुशिल) : बीते वर्ष के नवंबर महीने में सैक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत ने आज उम्रकैद हुई हैं। दोषियों में मूलरूप से अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू (23) और मोहम्मद गरीब (23) शामिल हैं। अदालत ने मामले के ट्रायल का 118 दिन में निपटारा करते हुए बीते सोमवार को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था। दोषियों ने मूलरूप से देहरादून निवासी एवं मोहाली में बतौर पी.जी रहने वाली 21 वर्षीय युवती से दुराचार किया था। 

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सैक्टर -36 थाना पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी.-376-डी, 376-2 और आई.पी.सी.-506 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से आई.पी.सी 376-2 को हटा सजा के लिए आई.पी.सी-376-डी व 506 में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने इन्हीं धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया था। दोषियों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। पीड़िता ने भी दोषियों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे।

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क्या है मामला?

पीड़िता सेक्टर 37 कोचिंग सेंटर से मोहाली पीजी जाने के लिए निकली थी। उसने ऑटो लिया, उसमें दो सवारियां पहले से बैठी थीं। मौका मिलते ही ड्राइवर और दोनों युवकों ने उसे दबोच लिया और सेक्टर 53 में जंगल में ले जाकर उस से गैंगरेप किया। फिर वे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। 

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