रेप केस में जांच अधिकारी के बैलेवल वारंट जारी

Edited By pooja verma,Updated: 20 Aug, 2019 12:31 PM

bailval warrant issued for investigating officer in rape case

महिला से दुराचार से संबंधित मामले में जिला अदालत ने केस की जांच अधिकारी के बैलेवल वारंट जारी किए हैं। केस की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 अगस्त की तारीख तय की है।

चंडीगढ़ (संदीप): महिला से दुराचार से संबंधित मामले में जिला अदालत ने केस की जांच अधिकारी के बैलेवल वारंट जारी किए हैं। केस की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 अगस्त की तारीख तय की है। केस में आरोपी पंकज के वकील ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें वकील ने कहा था कि पंकज और पीड़िता के बीच 2 बार समझौता हो चुका है। इस समझौते का कोई रिकॉर्ड पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया। 

 

अदालत ने पंकज के वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए केस के जांच अधिकारी को रिकॉर्ड पेश करने के लिए अप्रैल महीने कई बार में समन किए थे, लेकिन जांच अधिकारी ने कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इस पर अदालत ने अब जांच अधिकारी के बैलेवल वारंट जारी किए हैं।

 

खुद को बताया तलाकशुदा और बनाए शारीरिक संबंध
मनीमाजरा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पंकज के खिलाफ दुराचार व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि पंकज और वह एक साथ काम करते थे जिसके चलते उनकी जान-पहचान हो गई और वे दोनों दोस्त बन गए। 

 

पीड़िता तलाकशुदा था, पंकज ने उसे बताया कि वह भी तलाकशुदा है, यह कहते हुए उसने पीड़िता से शादी की गुजारिश की थी। पंकज की माता ने पीड़िता को शगुन भी डाल दिया, लेकिन किन्ही कारणों के चलते उनकी शादी नहीं हुई। इससे पहले पंकज कई बार पीड़िता से शारीरिक संबंध बना चुका था। कुछ दिन बाद पीड़िता को पता चला कि पंकज का तलाक हुआ ही नहीं था उसने पीड़िता को धोखा दिया। 

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