स्ट्रीट वैंडर्स को बिठाने से पहले निगम व्यापारियों से लेगा राय

Edited By pooja verma,Updated: 19 Jun, 2019 11:23 AM

before placing the street vendors the corporation will take the opinion

मार्कीटों में स्ट्रीट वैंडर्स को बिठाने की चंडीगढ़ नगर निगम की योजना के विरोध को देखते हुए अब प्रशासन व निगम ने शहर में ने शहर में वैंडिंग जोन पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए व्यापारियों और विभिन्न मार्कीट संगठनों की राय लेने का निर्णय लिया है।

चंडीगढ़ (राय): मार्कीटों में स्ट्रीट वैंडर्स को बिठाने की चंडीगढ़ नगर निगम की योजना के विरोध को देखते हुए अब प्रशासन व निगम ने शहर में ने शहर में वैंडिंग जोन पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए व्यापारियों और विभिन्न मार्कीट संगठनों की राय लेने का निर्णय लिया है।  

 

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि प्रशासन के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि शहर में बिना मार्कीट एसोसिएशनों के सहयोग के इस नीति को लागू नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि मार्कीटों में बैठे दुकानदारों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 

 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय अगले सप्ताह तक लिया जाएगा। मार्कीट में वैंडर्स को बिठाने के विरोध में सैक्टर-17, 15 और 22 के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। सैक्टर-17 में तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के हागर की स्टीकर लगाकर वैंडर्स को बिठाए जाने का विरोध किया है। 

 

उधर निगम ने वैंडर्स को बिठाए जाने के लिए पहले ही बहुत से ड्रा के पहले राऊंड को पूरा कर लिया है और शहर के चारों ओर 3000 स्ट्रीट-वैंडिंग साइटें दी थी पर दुकानदारों के विरोध के चलते इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 

 

हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला
यह मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के विचाराधीन भी है। हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वैंङ्क्षडग एक्ट के तहत प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वैंङ्क्षडग को दी गई परिभाषा पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। 

 

हाईकोर्ट ने पूछा था कि फुटपाथ और पार्किंग जोन को वैंङ्क्षडग जोन कैसे कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि फुटपाथ और पार्किंग जोन सड़कों पर हो सकते हैं, तो स्ट्रीट वैंङ्क्षडग अधिनियम के तहत पार्कों को भी शामिल करना चाहिए और वहां स्ट्रीट वैंडर्स को बैठने की अनुमति देनी चाहिए।

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