Edited By AJIT DHANKHAR,Updated: 05 Dec, 2020 01:06 AM
अदालत ने 30 हजार रुपए की बेल बांड पर उसे जमानत देने के आदेश दिए
चंडीगढ़, (संदीप): लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का मैंबर बताकर टैक्सी स्टैंड के संचालक से 20 हजार रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी चेतन की जमानत याचिका जिला अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने 30 हजार रुपए की बेल बांड पर उसे जमानत देने के आदेश दिए। चेतन ने जिला अदालत में दायर की गई जमानत याचिका में कहा कि उसकी शिकायतकत्र्ता विजय के साथ जान-पहचान है। उनके बीच इतने अच्छे ताल्लुक हैं कि दोनों कबड्डी का मैच भी करवाते थे।
विजय ने उसके कुछ पैसे देने थे। इस देनदारी से बचने के लिए ही विजय ने उस पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया। इसके साथ दलील दी कि केस का ट्रायल अभी काफी लंबे समय तक चलेगा और इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं, सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चेतन को जमानत दे दी।
होटल संचालक की शिकायत पर किया था केस दर्ज
सैक्टर-36 थाना पुलिस को दी शिकायत में विजय ने बताया कि उसके कजहेड़ी में 2 होटल हैं और वह एक टैक्सी स्टैंड का संचालन भी करता है। 30 सितम्बर की रात को वह टैक्सी स्टैंड में बैैठा हुआ था। इसी दौरान देर रात साढ़े 11 बजे चेतन अपने 2 साथियों के साथ वहां आया और कहने लगा कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के मैंबर है।
अगर उसको अपने होटल चलाने हैं तो इसके लिए 20 हजार रुपए महीना देना होगा। इस पर विजय ने उनसे कहा कि अभी लॉकडाऊन की वजह से काम नहीं चल रहा है इसलिए वह अभी पैसे नहीं दे सकता। इतना सुनकर तीनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तीनों ने कहा कि 20 हजार रुपए देने ही होंगे, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। इतना कहकर वह तीनों वहां से चले गए। इसके बाद विजय ने अपना मैडीकल करवाने के बाद दोस्तों के कहने पर उक्त तीनों आरोपियों से समझौता कर लिया लेकिन बाद में पुलिस को मामले की शिकायत दी थी।