Edited By Priyanka rana,Updated: 05 Dec, 2019 10:55 AM
मारपीट कर धमकाने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता एवं स्थानीय पार्षद अनिल दुबे, उनके भाई राकेश दुबे और बेटे शानू दुबे को बरी किया है।
चंडीगढ़(संदीप) : मारपीट कर धमकाने के मामले में जिला अदालत ने भाजपा नेता एवं स्थानीय पार्षद अनिल दुबे, उनके भाई राकेश दुबे और बेटे शानू दुबे को बरी किया है। बचाव पक्ष के वकील ए.एस. गुजराल ने बताया कि अनिल दुबे व अन्य को मामले में फंसाया गया था।
शिकायतकर्ता जिस चोट लगे होने की बात कर रहा है, वह उसे मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से लगी थी। गुजराल ने अदालत में अरविंद कुमार नाम के एक शख्स की गवाही करवाई। अपनी गवाही में अरविंद ने बताया कि जिस जगह लड़ाई होने की बात कही जा रही थी वह वहां पर सब्जी बेचने का काम करता था। जिस दिन की वारदात बताई जा रही है उस दिन वह वहां पर ही मौजूद था।
वह अनिल दुबे और शिकायतकर्ता को जानता है, लेकिन उस दिन इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। बताया कि मामले के चौथे आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने वर्ष 2014 को केस दर्ज किया था।
पहले बाइक से टक्कर मारी फिर पिस्टल दिखाई :
कालोनी सैल के चेयरमैन राकेश रॉय ने बताया था कि वह 18 नवम्बर 2014 की रात को वह इंडस्ट्रीयल एरिया से अपना काम खत्म करने के बाद लौट रहा था। इस समय उनका साथी भी साथ था। जैसे ही वे दड़वा पुल के पास से निकले तो इसी समय अनिल दुबे ने अपने साथियों ने कार में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह राकेश का पीछा करते हुए उसे धमकाता रहा, इस बीच राकेश ने अपनी बाइक भगा ली।
मौलीजागरां के पास पी.सी.आर. को देख कर राकेश वहां पर रूक गया। थोड़ी देर बाद राकेश वहां से अपनी बाइक पर आगे निकल गया तो अनिल दुबे ने अपनी कार से उसे आगे जाकर टक्कर मार दी, जिसके चलते वह गिर गया। अनिल दुबे व उसके साथियों ने उसे पिस्टल दिखाते हुए धमकाना शुरू कर दिया। दुबे के दोनों बेटे वहां पहुंच गए और उससे मारपीट शुरू कर दी।