केस साबित नहीं कर सकी पुलिस, 3 बरी

Edited By bhavita joshi,Updated: 08 Sep, 2018 09:59 AM

body trade

देह व्यापार मामले में साक्ष्यों के अभाव के चलते अदालत ने 3 को बरी कर दिया

चंडीगढ़ (संदीप): देह व्यापार मामले में साक्ष्यों के अभाव के चलते अदालत ने 3 को बरी कर दिया। पुलिस अदालत में केस साबित नहीं कर सकी, जिसके चलते अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। अदालत ने गुरमीत सिंह, हेमराज और अभिषेक को बरी किया है। केस में होटल मालिक को आरोपी बनाया गया, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी।

कोर्ट उसे भगौड़ा घोषित कर चुकी है। केस में पुलिस के गवाहों के बयान आपस में नहीं मिले और इंडिपेंडैंट गवाह भी कोर्ट में मुकर गया। केस के अनुसार वर्ष 2013 की 19 जनवरी को तत्कालीन डी.एस.पी. हेडक्वार्टर राजेश कालिया को गुप्त सूचना मिली कि दड़वा स्थित निजी होटल में देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। 

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