Edited By pooja verma,Updated: 19 Mar, 2019 12:42 PM
होटल में रूम की ऑनलाइन बुकिंग की, जिसे सेम-डे ही कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके शिकायतकर्ता को राशि रिफंड नहीं की गई। फोरम ने होटल और कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): होटल में रूम की ऑनलाइन बुकिंग की, जिसे सेम-डे ही कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके शिकायतकर्ता को राशि रिफंड नहीं की गई। फोरम ने होटल और कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को 18 हजार 360 रुपए राशि रिफंड करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ व मुकद्दमा खर्च के लिए 7500 रुपए भी शिकायतकत्र्ता को दे।
आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो कंपनी को 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने जारी किए।