Edited By Priyanka rana,Updated: 08 Mar, 2020 11:52 AM
रिश्वत मामले में ट्रैफिक पुलिस के हैड कांस्टेबल दलबीर सिंह को सी.बी.आई. की अदालत ने शनिवार पांच साल सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया।
चंडीगढ़(सुशील) : रिश्वत मामले में ट्रैफिक पुलिस के हैड कांस्टेबल दलबीर सिंह को सी.बी.आई. की अदालत ने शनिवार पांच साल सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया। दायर मामला 17 जुलाई 2015 का है। ऑटो यूनियन के प्रधान ने सी.बी.आई. को शिकायत दी कि उनके पास 30 ऑटो हैं।
ट्रैफिक विंग में तैनात हैड कांस्टेबल दलबीर सिह की ड्यूटी पी.जी.आई. चौक पर है। वह उनके यूनियन के ऑटो को रोककर बिना किसी कारण चालान कर रहा है। प्रधान ने सी.बी.आई. को बताया कि था कि हैड कांस्टेबल उनके ऑटो के चालान न करने के नाम पर तीन हजार रुपए हर महीने मांग रहा था। जिसके बाद सौदा 1500 रुपए में तय हुआ था।
शिकायत मिलने के बाद सी.बी.आई. ने पी.जी.आई. के पास ट्रैप लगाया था। ऑटो यूनियन के प्रधान ने जैसे ही हैड कांस्टेबल दलबीर को रिश्वत के 1500 रुपए दिए तो सी.बी.आई. ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। सी.बी.आई. ने हैड कांस्टेबल दलबीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया।