Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jan, 2018 10:51 PM
सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में सब-इंस्पैक्टर मोहन सिंह को 20 लाख रुपए के श्योरिटी बांड पर जमानत दे दी। सी.बी.आई. ने मोहन सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
चंडीगढ़ (संदीप कुमार): सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में सब-इंस्पैक्टर मोहन सिंह को 20 लाख रुपए के श्योरिटी बांड पर जमानत दे दी। सी.बी.आई. ने मोहन सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है।
उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मामले में सी.बी.आई. चार्जशीट दायर की चुकी है। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूरी की है।
मामला
गौरतलब है कि सी.बी.आई. ने 24 अक्तूबर को सैक्टर-31 थाने में तैनात सब-इंस्पैक्टर मोहन सिंह को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उस पर हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन आरोपियों का नाम हटाने की एवज में 9 लाख रुपए मांगने का आरोप है।
इसमें से 2 लाख रुपए पहली किश्त के लेने के लिए मोहन सिंह सैक्टर-31 की मार्कीट में पहुंचा था तो शिकायतकत्र्ता ने उसे पैसे दिए और सी.बी.आई. ने उसे दबोच लिया।