Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Sep, 2019 10:51 AM
रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग के अधिकारी जगजीत सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं।
चंडीगढ़(संदीप) : रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग के अधिकारी जगजीत सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। जगजीत सिंह पर अदालत ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा-7 और 13(1)(डी) के तहत आरोप तय किए।
अदालत ने उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान जगजीत ने पेशी से बचने के लिए याचिका दायर कर कहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती। उसने मैडीकल रिपोर्ट भी पेश की थी लेकिन अदालत को इस रिपोर्ट पर शक हुआ तो रिपोर्ट बनाने वाले मोहाली के अस्पताल के सी.एम.ओ. को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।
लेकिन मंगलवार को सी.एम.ओ. ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की। अब अदालत ने अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने बार-बार आधारहीन याचिकाएं लगाने पर जगजीत सिंह पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह पैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने के लिए कहा है। अब मामले के अगली सुनवाई 9 दिसम्बर को होगी। सी.बी.आई. ने फरवरी 2017 को पंजाब की एक आई.टी.आई. संस्थान के मालिक से 50 हजार की रिश्वत मांगने पर जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।