Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Apr, 2018 08:28 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी एच.सी.एस. अफसर शिल्पी पातर पर आरोप तय पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी एच.सी.एस. अफसर शिल्पी पातर पर आरोप तय पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं मामले में राज्य को पातर पर अभियोग की मंजूरी की कार्रवाई को औचित्यपूर्ण साबित करने का समय दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले में 10 मई के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए तब तक पेश चालान के आधार पर आरोप तय करने पर रोक लगा दी है। मामले में आरोपी शिल्पी पातर के कांऊसिल ने अभियोग मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। पातर को सी.बी.आई. ने बीते वर्ष 5 अगस्त को रिश्वत मामले में दबोचा था। आरोप के मुताबिक एक शोरुम की डी-सीलिंग के रूप में यह रिश्वत ली गई थी। वह उस दौरान एस.डी.एम.(ईस्ट) कार्यरत थी।