Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 May, 2018 07:58 PM
एक लाख रुपए रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी सैक्टर-17 स्थित एस्टेट आफिस के पूर्व सुपरिंटैंडैंट महल चंद और प्रॉपर्टी डीलर विरेंद्र को 3-3 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): एक लाख रुपए रिश्वत मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी सैक्टर-17 स्थित एस्टेट आफिस के पूर्व सुपरिंटैंडैंट महल चंद और प्रॉपर्टी डीलर विरेंद्र को 3-3 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने महल चंद पर एक लाख रुपए जुर्माना और विरेंद्र पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
सी.बी.आई. ने केस में मुख्य आरोपी महल चंद को 30 नवंबर 2010 को उसके आफिस से एक लाख रुपए रिश्वत लेते काबू किया था। बाद में सहआरोपी धवन को उसके सैक्टर-22 स्थित घर पर बने ऑफिस से गिरफ्तार किया था।
वर्ष 2010 नवम्बर में सी.बी.आई. ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 की धारा 7, 13 (1), (डी) और 120बी आई.पी.सी. के तहत केस दर्ज किया था। 8 साल पुराने केस में अदालत ने 109 सुनवाइयों के बाद 21 मई को दोनों को दोषी करार दिया था।