Edited By pooja verma,Updated: 13 Nov, 2019 10:20 AM
स्कूटर पर लिफ्ट देने से मना करने पर चालक पर हमला करते हुए उसकी नाक की हड्डी तोडऩे के दोषी हन्नी को जिला अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): स्कूटर पर लिफ्ट देने से मना करने पर चालक पर हमला करते हुए उसकी नाक की हड्डी तोडऩे के दोषी हन्नी को जिला अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। केस के अनुसार 4 अक्तूबर, 2017 को सैक्टर-27 निवासी डॉ. विजय आनंद सैक्टर-20 से स्कूटर पर सवार होकर अपने घर की तरफ आ रहे थे।
इस दौरान रास्ते में उन्हें एक युवक मिला। युवक उनके स्कूटर के आगे अड़ गया और उनसे लिफ्ट मांगने लगा लेकिन युवक लडख़ड़ा रहा था, जिसके चलते उसे नशे की हालत में देख आनंद ने उसे लिफ्ट देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उस युवक ने उन्हें कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं, वह दे दे। यह कहते हुए युवक ने विजय के सिर से हैल्मेट उतार कर उनकी नाक पर एक मुक्का मार दिया। इससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। जब विजय चिल्लाया तो आसपास के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।