Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Sep, 2018 12:12 PM
शराब पीकर हैड कांस्टेबल द्वारा ट्रक चालक से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया।
चंडीगढ़ (सुशील): शराब पीकर हैड कांस्टेबल द्वारा ट्रक चालक से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया। पुलिस विभाग द्वारा हैड कांस्टेबल की दो साल की सर्विस कम और इन्क्रीमैंट रोकने की याचिका को कैट ने शनिवार को खारिज कर दिया। कैट ने आदेशों में कहा कि डिसिपलन फोर्स में होने के बावजूद हैड कांस्टेबल का आचरण सहीं नही था इसलिए कैट का मामले में हस्ताक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।
वहीं, पुलिस विभाग ने हैड कांस्टेबल की याचिका पर जवाब दायर करते हुए कहा था कि पुलिस विभाग ने मामले की सुनवाई के दौरान कोई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघना नहीं की है। मामले में पुलिस विभाग ने उचित कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान हैड कांस्टबेल को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। साक्ष्यों को देखते हुए ही हैड कांस्टेबल की दो साल की सर्विस और इन्क्रीमैंट रोका गया है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हैड कांस्टेबल का सर्विस रिकार्ड बहुत अच्छा है। पुलिस विभाग को मामले में हल्की सजा देनी चाहिए थी।
एक ट्रक चालक ने हैड कांस्टेबल चरणजीत सिंह पर शराब पीकर दुरव्याहार करने के आरोप लगाते हुए विभाग को शिकायत दी थी। जांच में हैड कांस्टेबल दोषी पाया गया। पुलिस विभाग ने पंजाब पुलिस रूल 16.24 के तहत कार्रवाई करते हुए हैड कांस्टेबल की दो साल की सर्विस कम करने और इन्क्रीमेट रोकने की सजा दी गई। हैड कांस्टेबल ने दिसम्बर 2014 में पुलिस विभाग के इस फैसले को खिलाफ कैट में चुनौती दी थी।