रिश्वत के आरोपी और CBI अफसर पर कार चढ़ाने वाले SI राजबीर का सरैंडर

Edited By Priyanka rana,Updated: 10 Jan, 2019 08:42 AM

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सी.बी.आई. ट्रैप के दौरान टीम में शामिल अफसर पर कार चढ़ाने का प्रयास करने के आरोपी सैक्टर-31 थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी रहे सब इंस्पैक्टर राजबीर सिंह ने बुधवार को जिला अदालत में सरैंडर कर दिया।

चंडीगढ़(संदीप) : सी.बी.आई. ट्रैप के दौरान टीम में शामिल अफसर पर कार चढ़ाने का प्रयास करने के आरोपी सैक्टर-31 थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी रहे सब इंस्पैक्टर राजबीर सिंह ने बुधवार को जिला अदालत में सरैंडर कर दिया। वह घटना वाले दिन 10 हजार रिश्वत लेने आ रहा था। 

सैक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपी के 5 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए इंतजार करने को कहा, करीब आधे घंटे बाद कोर्ट ने एस.आई. राजबीर को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस का तर्क-कहां रहा, पता करना है :
पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी पर सी.बी.आई. कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है, जिसके चलते थाना पुलिस ने सी.बी.आई. की शिकायत पर आरोपी सब इंस्पैक्टर के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी एस.आई. मौके से फरार हो गया था। उससे पता करना है कि आरोपी वारदात के बाद कहां था। इस दौरान वह किसके संपर्क में था और उसकी फोन के जरिए किन लोगों से बात हुई।

बचाव पक्ष, राजबीर को लगा था कि उन पर हमला हो गया :
आरोपी एस.आई. राजबीर की तरफ से अदालत में पेश हुए हरीश भारद्वाज ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि राजबीर को बेवजह फंसाया जा रहा है। घटना वाले दिन सी.बी.आई. अफसर बिना वर्दी के थे। उन्होंने थाने में दाखिल होते ही उसको पकडऩे की कोशिश की, राजबीर को लगा कि कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जिस कारण वह मौके से गाड़ी लेकर भाग गया। इस दौरान रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। जिसे वह रास्ते में छोड़ कर चला गया था। कार पुलिस ने बरामद कर ली थी। इसलिए उसके रिमांड की जरूरत नहीं है। 

अकेला ही पहुंचा कोर्ट :
सुबह के समय राजबीर अकेले ही अदालत में पहुंचा और अपने सरैंडर की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट द्वारा ही इसकी सूचना सैक्टर-31 थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद सैक्टर-31 थाना प्रभारी राजदीप सिंह कोर्ट पहुंचे। दोपहर के समय एस.आई. राजबीर को उस पर दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अदालत में पुन: पेश कर उसके रिमांड की मांग की थी। आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद सी.बी.आई. रिश्वत मामले में उसकी गिरफ्तारी कर रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी।

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