शहर में फिर बढ़ रही स्नैचिंग की घटनाएं : हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 May, 2018 11:28 AM

chain snatching

चैन स्नैचिंग के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आई.पी.सी. से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को लेकर गंभीरता दिखने को कहा है|

चंडीगढ़ : चैन स्नैचिंग के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आई.पी.सी. से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को लेकर गंभीरता दिखने को कहा है| हाईकोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ पुलिस को उस सुझाव के संबंध में साक्ष्य भी पेश करने को कहा है, जिसमें कहा गया था कि स्नैचिंग के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को जमानत देने में ढीला रवैया रहता है| 

हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में साक्ष्य पेश करें ताकि ट्रायल कोर्ट को उचित निर्देश जारी किए जा सकें| गौरतलब है कि केस की पिछली सुनवाई पर यू.टी. पुलिस के जवाब में कुछ सुझाव पेश किए थे| यू.टी. प्रशासन के स्टैंडिंग कॉउंसिल ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसमें स्नैचिंग के अपराध में आई.पी.सी. के तहत सख्त प्रावधानों की मांग की गई थी| 

इस पर केंद्र की ओर से कॉउंसिल ने कहा कि यू.टी. की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है| इसमें हरियाणा सरकार द्वारा आई.पी.सी. के प्रावधानों में संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन की जानकारी व मामले में यू.टी. की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन शामिल थी| ऐसे में मामले को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन के व्यवहार पर आपत्ति जताई| 

हाईकोर्ट ने पाया कि शहर में स्नैचिंग की घटनाएं पिछले कुछ दिन से फिर बढ़ गई हैं| ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए कि अगली सुनवाई से पहले आवश्यक दस्तावेज केंद्र को मुहैया करवाए ताकि केंद्र द्वारा मामले में नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में उचित कदम उठाए जा सकें|  

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