प्रशासन को मिला 4 करोड़ 39 लाख रेजिडेंशियल टैक्स, सरकारी हाउसेस 75% सर्विस टैक्स

Edited By ,Updated: 02 Apr, 2016 10:08 AM

chandigarh administration got 4 crore 39 lakh rupees residential tax

चंडीगढ़ प्रशासन का नया रेजिडेंशियल टैक्स आ गया है। प्रशासन को शहर में 4 करोड़ 39 लाख रेजिडेंशियल टैक्स आया है।

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ प्रशासन का नया रेजिडेंशियल टैक्स आ गया है। प्रशासन को शहर में 4 करोड़ 39 लाख रेजिडेंशियल टैक्स आया है। प्रशासक ने पंजाब म्यूनिसिपल काॅर्पोरेशन एक्ट 1976 एक्सटेंड टू चंडीगढ़ की सेक्शन-90 सब सेक्शन (5) के तहत 2016-17 का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई कर दिया है। 

 

एरिया वाइज किया फेरबदल 

इसे पंजाब काॅर्पोरेशन एक्ट 1976 की सेक्शन 90 (3) के तहत जोन वन एरिया के सेक्टर 1 से 12, 14,15,16 से 19, 26, 26 ई, 27, 28 में में 2 रुपये प्रति वर्ग गज और कवर्ड एरिया पर एक रुपया प्रति वर्ग फुट लगाया है। 

 

1.20 रुपये प्रति वर्ग गज और कवर्ड एरिया पर एक रुपया प्रति वर्ग गज 

दूसरी तरफ सेकेंड जोन में शामिल सेक्टर्स-20 से 25, 29 से 38, 38 वेस्ट, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव मनीमाजरा, इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक, दो, सभी एससी एफ पर 1.60 रुपये प्रति वर्ग गज और एक रुपया कवर्ड एरिया, थर्ड जोन में शामिल सेक्टरों सेक्टर 39 से 56, 61 और 63 पर 1.20 रुपये प्रति वर्ग गज और कवर्ड एरिया पर एक रुपया प्रति वर्ग गज लगाया । 

 

वहीं एमआईजी, एचआईजी और एलआईजी यानि 500 वर्ग फुट तक कवर्ड एरिया पर 75 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लगाया गया है। सरकारी हाउसेस पर जोन वाइज टैक्स का 75% सर्विस टैक्स लगेगा।

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