Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2018 08:54 AM
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने सैक्टर-63 हाऊसिंग स्कीम के अलॉटियों को बड़ी राहत दी है।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने सैक्टर-63 हाऊसिंग स्कीम के अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने यहां फ्लैट्स की ट्रांसफर फीस को 50 प्रतिशत से अधिक तक कम कर दिया है। बुधवार को बोर्ड ऑफ डायरैक्टर की मीटिंग में इस प्रस्ताव को अप्रूवल दे दी गई। अब तक सी.एच.बी. द्वारा अलॉटमैंट की कुल कीमत का 15 प्रतिशत वसूला जाता था।
इसके अलावा एक लाख रुपए लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्ट करने के लिए और इस्टेट ऑफिस द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए 3 प्रतिशत चार्ज किया जाता है। इस तरह ट्रांसफर के लिए अलॉटियों को अब आधी से भी कम फीस चुकानी होगी। स्थानीय लोग लंबे समय से ट्रांसफर फीस कम करने की मांग कर रहे थे,
सी.एच.बी. के इस फैसले ने उनकी बड़ी मांग पूरी करते हुए उन्हें राहत दी है क्योंकि यहां अधिकतम लोगों ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही अपने फ्लैट्स की बिक्री की थी। पिछले साल जनवरी माह में सैक्टर-63 हाऊसिंग स्कीम के इन लीज होल्ड फ्लैट्स की ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए फाइव ईयर लॉक इन पीरियड के क्लॉज को खत्म कर दिया था।