Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Dec, 2019 11:21 AM
एन.डी.पी.एस. केस में दोषी हिमाचल निवासी बाली राम को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : एन.डी.पी.एस. केस में दोषी हिमाचल निवासी बाली राम को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में दोषी को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस द्वारा दर्ज किए केस के अनुसार 27 फरवरी, 2018 को थाना पुलिस टीम सैक्टर-41/42 के स्माल चौक की तरफ पैट्रोलिंग कर रही थी। इसी समय पुलिस ने एक युवक को पैदल आते देखा। उसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। पुलिस को देख वह घबरा गया और रास्ता बदलकर वहां से जाने का प्रयास करने लगा।
इस पर पुलिस को उस समय संदेह हो गया और पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे रोक लिया। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका तो उसने लिफाफे को फैंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे ऐसा करने से पहले ही रोक लिया। लिफाफे से 800 ग्राम चरस बरामद हुई।