कार्यकारी, उप मंडल और जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध चार्जशीट जारी

Edited By Vikash thakur,Updated: 27 Nov, 2021 01:56 PM

chargesheet issued against junior engineer

अवैध सड़क का निर्माण करने का मामला आयुक्त अनिन्दिता मित्रा के हुक्मों पर की गई कार्रवाई, गहराई से जांच के बाद सौंपी गई मामले में रिपोर्ट

चंडीगढ़, (राय): चंडीगढ़ नगर निगम ने गांव फैदा निजामपुर में निजी जमीन पर सरकारी मशीनरी और फंडों द्वारा अवैध सड़क का निर्माण करने के लिए कार्यकारी इंजीनियर रोड -1 अजय गर्ग, उप मंडल इंजीनियर बी.एंड.आर. जगदीप को चार्जशीट किया है। वहीं, जूनियर इंजीनियर (सेवामुक्त) अमरीक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
यह चार्जशीट शुक्रवार प्रात: निगम कमिशनर अनिन्दिता मित्रा के हुक्मों पर जारी की गई। मामले की गहराई से जांच के बाद कमिशनर को रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में डब्ल्यू.डी.एफ. स्कीम को चुनने और लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों समेत वार्ड विकास फंड का प्रयोग करने के नियमों का उल्लंघन पाया है, क्योंकि इन कामों के लिए चुनी गई जमीन लाजिमी तौर पर निगम की होनी चाहिए।


पटवारी माल, कानूनगो और एम.सी.सी. के पटवारी की रिपोर्ट अनुसार, गांव फैदा निजामपुर की जमीन माल रिकार्ड के अनुसार निजी पाई गई है। इसका सरकार या नगर निगम के साथ कोई संबंध नहीं है। इस मामले का गंभीर नोटिस लेते हुए कमिशनर ने जिम्मेदार इंजीनियरों के खिलाफ बड़े जुर्माने समेत चार्जशीट जारी करने के हुक्म दिए हैं।

चीफ इंजीनियर की स्वीकृति के बाद काम हुआ: गर्ग
चार्जशीट किए गए कार्यकारी इंजीनियर रोडज-1 अजय गर्ग ने कार्रवाई पर कहा कि ये काम निगम के चीफ इंजीनियर की स्वीकृति के बाद मेयर डिवेलपमैंट फंड से हुआ है। उन्होंने बताया कि बिना चीफ इंजीनियर की स्वीकृति के ये काम कैसे किया जा सकता है। बताया गया कि सदन की बैठकों मैं भी पार्षद भरत कुमार इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। गर्ग ने बताया कि वहां की गलियां 1962 से एग्जिस्ट करती हैं और जब एक बार गलियां बन जातीं है तो वो कॉमन लैंड हो जाती है। पब्लिक की सुविधा के लिए इस्तेमाल होती है। यहां बता दें कि कोई भी काम शुरू किए जाने से पहले उस क्षेत्र का पार्षद लिखित में मेयर को भेजता है। उसके बाद मेयर की सहमति से एजैंडा सदन की बैठक मैं लाया जाता है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित अधिकारी इस पर काम शुरू कर पाता है।

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