CHB ने मनीमाजरा में अवैध निर्माण गिराए

Edited By pooja verma,Updated: 27 Aug, 2019 01:24 PM

chb dropped illegal constructions in manimajra

नोटिस के बाद भी नई कंस्ट्रक्शन नहीं रोकने पर चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने सोमवार को मनीमाजरा के मार्डन हाऊसिंग काम्प्लैक्स में चार मकानों के हो रहे अतिरिक्त निर्माण पर गिरा दिया।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): नोटिस के बाद भी नई कंस्ट्रक्शन नहीं रोकने पर चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने सोमवार को मनीमाजरा के मार्डन हाऊसिंग काम्प्लैक्स में चार मकानों के हो रहे अतिरिक्त निर्माण पर गिरा दिया। दोपहर को सी.एच.बी. की टीम मौके पर पहुंची। कुछ लोगों ने ड्राइव का विरोध किया। 

 

कार्रवाई में किसी तरह का विरोध उत्पन्न न हो इसके लिए पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात की गई थी। पुलिस विभाग द्वारा मौके से लोगों को हटाकर ये कार्रवाई की जा रही थी। वहीं नोटिस देने के बाद से कई मकान मालिकों ने अतिरिक्त निर्माण को खुद से हटा दिया और आठ अलॉटियों ने अतिरिक्त निर्माण को रोक दिया है। 

 

डिमांड नोटिस भेजने शुरू किए 
इस संबंध में सी.एच.बी. के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रैश कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उनकी ड्राइव जारी है। इसके लिए वह सर्वे करवा रहे हैं और जहां कहीं भी उनके अतिक्रमण की शिकायत मिल रही हैं, वहां पर वह ड्राइव चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी वह इसी तरह की ड्राइव जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डिमांड नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। 

   
जिन लोगों का उन्होंने अतिक्रमण हटाया है, वहां से लोगों से ड्राइव पर हुए खर्च की राशि वसूली जा रही है। विभाग ने 42 हजार रुपए की रिकवरी के लिए ये नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि सभी कंस्ट्रक्शन की उनसे परमिशन ली जानी चाहिए नहीं तो वह ड्राइव चलाकर इसे हटा देंगे। उन्होंने कहा कि फ्रैश कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उन्होंने जीर टॉलरैंस पॉलिसी अपनाई हुई है। 


 

इससे पहले यहां चलाई थी ड्राइव  
सी.एच.बी. ने सैक्टर-45 में 14 मकानों और डड्डूमाजरा में दो मकानों से अतिरिक्त निर्माण गिराए थे। सैक्टर-56 में चार मकानों में बने अतिरिक्त निर्माण को गिराया गया था। नई अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए सी.एच.बी. ने पहली बार पूरे शहर को दो इन्फोर्समैंट डिवीजन में बांटा है। इसके तहत इन्फोर्समैंट स्क्वायड ने यह कार्रवाई की है। 
  

ये लोग बिना परमिशन निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए बोर्ड की परमिशन लेनी अनिवार्य होती है लेकिन इन लोगों ने इसके लिए परमिशन नहीं ली। यह निर्माण उन घरों से गिराया गया जो चालान और नोटिस कम अतिक्रमण ऑर्डर के बाद भी कंस्ट्रक्शन नहीं रोक रहे थे। बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है अगर वह तीन दिनों में अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं हटाते तो इन्फोर्समैंट स्क्वायड इसे हटाएगी।

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