चैक बाऊंस मामला: महिला को 6 माह की सजा

Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Sep, 2018 08:28 AM

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चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मोहाली निवासी 43 वर्षीय महिला को चैक बाऊंस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (हांडा): चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मोहाली निवासी 43 वर्षीय महिला को चैक बाऊंस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि महिला ने सैटलमैंट करने के बावजूद शिकायतकर्त्ता को निर्धारित रकम नहीं लौटाई जोकि उसकी नीयत को दर्शाता है। मामले में जानबूझ कर लापरवाही दिखाई गई है इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं, सजा मिलने के बाद महिला की और से शिकायत को धमकियां मिल रही हैं। शिकायतकर्त्ता कुलदीप ने सावित्री नामक महिला को 70 लाख रुपए बिजनैस में निवेश करने के लिए दिए थे। बाद में कुलदीप को पता चला कि महिला के खिलाफ कई शिकायतें पहुंच रही हैं। 

जिसके बाद कुलदीप ने सावित्री से अपने पैसे लौटाने को कहा पर वह नहीं मानी। कुलदीप में कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जहां दोनों के बीच 20 लाख रुपए में सैटलमैंट हो गई और सावित्री ने कुलदीप को 20 लाख के कई चैक दे दिए। इनमें से एक चैक 5 लाख का पास हुआ और बाकी चैक खाते में पैसे नहीं होने की वजह से कैश नहीं हुए।  शिकायतकर्त्ता  पुन: कोर्ट की शरण में गया, जहां कोर्ट ने महिला को 6 माह की सजा सुना दी। 

कम समय में दोगुना करने का दिया लालच
कुलदीप के वकील अनीश गौतम ने बताया कि महिला ने पैसे बिजनैस में लगाकर कम समय में दोगुना करने का लालच देकर कई लोगों को शिकार बनाया था। उन्होंने बताया की कोर्ट के फैसले के बाद उनके क्लाइंट को धमकियां मिल रही हैं जिसकी शिकायत वह कोर्ट में करेंगे। महिला को एक माह का समय अपील के लिए मिला है। अगर एक माह में वह अपील नहीं करती तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

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