थीम पार्क से जुड़े मामले में क्लोजर रिपोर्ट फिर खारिज

Edited By pooja verma,Updated: 07 Jan, 2020 11:33 AM

closure report again dismissed in case related to theme park

सारंगपुर में वर्ष 2006 में थीम पार्क बनाए जाने से संबंधित मामले में सी.बी.आई. ने आरोपी तत्कालीन सलाहकार ललित कुमार, गृह सचिव कृष्ण मोहन, यू.टी. टूरिज्म के डायरैक्टर विवेक अत्रेय और यूनिटेक लिमिटेड के डायरैक्टर अजय को सी.बी.आई. ने क्लीन चिट देते हुए...

चंडीगढ़ (संदीप): सारंगपुर में वर्ष 2006 में थीम पार्क बनाए जाने से संबंधित मामले में सी.बी.आई. ने आरोपी तत्कालीन सलाहकार ललित कुमार, गृह सचिव कृष्ण मोहन, यू.टी. टूरिज्म के डायरैक्टर विवेक अत्रेय और यूनिटेक लिमिटेड के डायरैक्टर अजय को सी.बी.आई. ने क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ अदालत ने सभी आरोपियों को केस की अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है।

 

तीसरी बार दायर की क्लोजर रिपोर्ट
सी.बी.आई. ने तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। सी.बी.आई. को जांच के बाद इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। इससे पहले भी 2 बार अप्रैल 2012 और फरवरी 2013 में सी.बी.आई. ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। 

 

वर्ष 2006 में यह मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले में सी.बी.आई. ने 4 अक्तूबर 2010 को मामले में उक्त सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बता दें कि वर्ष 2006 में तत्कालीन यू.टी. टूरिज्म के डायरैक्टर विवेक अत्रेय ने चंडीगढ़ के सारंगपुर में मल्टीमीडिया कम फिल्म सिटी और थीम पार्क के लिए साइट्स का प्रपोजल जारी किया था।


 

78 पेज की क्लोजर रिपोर्ट में दावा, नहीं मिले पर्याप्त सबूत
78 पेज की तीसरी क्लोजर रिपोर्ट में सी.बी.आई. ने दावा किया है कि उन्हें जांच के बाद आरोपी ललित कुमार, कृष्ण मोहन और विवेक अत्रेय के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। प्रोजैक्ट शुरुआती चरण में था और इसे शुरू करने से पहले ही बंद कर दिया गया। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत नहीं हैं। 

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