विदेश में लूट के बाद क्लेम से मना, हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 16 Feb, 2020 12:24 PM

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शहर के रहने वाले श्रीनाथ खेमका के साथ साऊथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15 जून 2019 को लूट हो गई। 5-6 युवकों ने श्रीनाथ खेमका पर हमला कर उनसे पर्स, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, घड़ी समेत सब कुछ लूट लिया।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : शहर के रहने वाले श्रीनाथ खेमका के साथ साऊथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15 जून 2019 को लूट हो गई। 5-6 युवकों ने श्रीनाथ खेमका पर हमला कर उनसे पर्स, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, घड़ी समेत सब कुछ लूट लिया। विदेश यात्रा पर वह एक पॉलिसी करवाकर गए थे लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। उपभोक्ता फोरम में शिकायत किया तो कंपनी को दोषी पाया गया और जुर्माना लगाया गया है। 

फोरम ने आदेश दिए कि गो डिजिट जनरल इंश्योरैंस लिमिटेड कंपनी 15 जून 2019 के दिन डॉलर के भारतीय करंसी की कीमत के तहत डेली अलाऊंस ऑफ वन डे 50 यू.एस. डॉलर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ झेलने के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा और मुकद्दमे के खर्च के रूप में भी 5 हजार रुपए देने के आदेश दिए। इन सभी आदेशों की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी।

गो डिजिट जनरल इंश्योरैंस के खिलाफ शिकायत :
शहर के सैक्टर-19 में रहने वाले श्रीनाथ खेमका ने उपभोक्ता फोरम में गो डिजिट जनरल इंश्योरैंस लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दायर किया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने 11 जून 2019 को साऊथ अफ्रीका के टूर के लिए ‘डिजिट ऑन द मूव पॉलिसी’ खरीदी। इस पॉलिसी के तहत अगर उन्हें आपातकाल स्थिति में पैसों की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कंपनी की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। 

इसके अलावा सामान, पैसों आदि की चोरी की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। पॉलिसी खरीदने के बाद 14 जून को शिकायतकर्ता साऊथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। अगले दिन 15 जून की सुबह जोहान्सबर्ग में उन पर 5-6 युवकों की तरफ से हमला किया गया। इस दौरान उनसे पर्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, मोबाइल फोन और घड़ी लूट लिया गया, जिनकी कीमत करीब 54 हजार रुपए थी।

कंपनी सेवा में कोताही की दोषी :
शिकायतकर्ता तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस की तरफ जांच की गई। उसी दिन कंपनी को पॉलिसी के तहत भरपाई (रिंबर्समैंट) के लिए एक ई-मेल भेजा गया लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से साफ मना कर दिया। 

इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने गो डिजिट जनरल इंश्योरैंस लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया। वहीं कंपनी ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं की। 

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