Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Mar, 2018 09:25 AM
यू.टी. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दो अलग-अलग मामलों में दुराचार पीड़िताओं के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया है। दोनों मामले वर्ष 2014 में सामने आए थे। इन दोनों केसों के दोषियों को जिला अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है।
चंडीगढ़(सुशील) : यू.टी. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दो अलग-अलग मामलों में दुराचार पीड़िताओं के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया है। दोनों मामले वर्ष 2014 में सामने आए थे। इन दोनों केसों के दोषियों को जिला अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है।
मुआवजा राशि अथॉरिटी के सैक्रेटरी अमरिंदर शर्मा द्वारा पीड़िता सहायता योजना-2012 के तहत जारी की गई है। उनके अनुसार वित्त वर्ष अप्रैल-2017 से मार्च-2018 में अब तक यौन उत्पीडऩ की पीड़िताओं को कुल 1.29 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बांटी जा चुकी है।
सैक्रेटरी शर्मा के अनुसार मुआवजा राशि अपराध की प्रकृति और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। पीड़ित सहायता योजना के तहत पीड़िता या उसके आश्रितों को सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाता है, ताकि संबंधित घटना के परिणामस्वरूप उन्हें जो नुक्सान या चोट हुई है, उससे उसका पुनर्वास किया जा सके। वह उस घटना से उबरकर एक नया जीवन शुरू कर सके। यह ये संदेश देने के लिए भी है कि इस तरह के अपराध को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए।