हादसे में हुई थी मौत परिवार को 10.95 लाख का मुआवजा

Edited By Priyanka rana,Updated: 10 Nov, 2018 11:02 AM

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पिछले साल सड़क हादसे में जान गंवाने वाले वरिंद्र के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 10.95 लाख की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़(संदीप) : पिछले साल सड़क हादसे में जान गंवाने वाले वरिंद्र के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 10.95 लाख की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने कार के ड्राइवर, मालिक और निजी बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 

मृतक के पिता हेमराज ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि वरिंद्र मूल रूप से यू.पी. का रहने वाला था और लालडू स्थित एक निजी कम्पनी में बतौर हैल्पर 25 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता था। 12 जनवरी, 2017 की सुबह वरिंद्र अपने दोस्तों के साथ फुटपाथ पर टहल रहा था कि इसी समय अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार एक कार आई और तीनों को चपेट में ले लिया। हादसे में वरिंद्र की मौत हो गई।
 

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