हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 12 लाख मुआवजा

Edited By Priyanka rana,Updated: 03 Dec, 2018 11:16 AM

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पिछले साल सड़क हादसे में जान गवाने वाले पंचकूला निवासी दलीप सिंह के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी.(मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) ने 12 लाख रूपए की मुआवजा मंजूर किया है।

चंडीगढ़(संदीप) : पिछले साल सड़क हादसे में जान गवाने वाले पंचकूला निवासी दलीप सिंह के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. (मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) ने 12 लाख रूपए की मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मोटर साइकिल चालक और इंशोरेंस कम्पनी को संयुक्त तौर पर मृतक के परिवार को देने के आदेश दिए है। दलीप के पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने ट्रिब्यूनल में 30 लाख रूपए के मुआवजे की मांग की थी। 

दायर याचिका के अनुसार पिछले साल 11 फरवरी को दलीप गांव मनकी में रहने वाले अपने दोस्त के घर से वापिस लौट रहा था इस दौरान एक हादसे में  सड़क का काम चलने के कारण काफी जगह पर रोड़ को डायवर्ट किया हुआ था। इस दौरान मोटर साइकिल तेज चलाने के कारण सुभाष मोटर साइकिल पर नियंत्रण खो बैठा और मोटर साइकिल वहा एक गडडे में जा गिरी। 

इस हादसे में घायल होने पर दलीप को सैक्टर-32 अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने केस में दोनों पक्षों की दलीने सुनने के बाद मृतक दलीप के परिवार के लिए 11,82,922 रूपए बतौर मुआवजा राशी दिए जाने के आदेश दिए। 
 

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