हादसे में मौत, परिवार के लिए 29 लाख मुआवजा मंजूर

Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Jan, 2019 10:31 AM

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ट्रक की चपेट में आकर जान गंवाने वाले दो युवकों के परिवार वालों के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 29 लाख 21 हजार रुपए मुआवजा मंजूर किया है।

चंडीगढ़(संदीप) : ट्रक की चपेट में आकर जान गंवाने वाले दो युवकों के परिवार वालों के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 29 लाख 21 हजार रुपए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि ट्रक ड्राइवर, ट्रक के मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर देने के आदेश दिए है। हादसे में मारे गए पंजाब निवासी जसवीर सिंह और गुरदेव सिंह के परिवार को मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश दिए है। दोनों परिवारों ने ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर कर मुआवजे की अपील की थी।

ट्रक की चपेट में आने से हुई थी दोनों की मौत :
दायर अपील में परिवार वालों ने बताया था कि अप्रैल, 2018 में गुरदेव और जसवीर खोडियांवली गांव से जिला फाजिल्का की तरफ से मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। बस स्टॉप के पास ही गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। जसवीर की मौके पर ही मौत हो गई और गुरदेव ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 

परिवार वालों ने दायर अपील में कहा कि घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। वहीं, ट्रक ड्राइवर और मालिक ने कहा कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। उनके ट्रक से कोई भी एक्सीडैंट हुआ ही नहीं था। दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतकों के परिवार को 29 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए।

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