Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Dec, 2018 08:36 AM
सड़क हादसे में जान गवाने वाले 21 साल के डी.जे. की मां के लिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी) ने 4.25 लाख रूपए का मुआवजा मंजूर किया है।
चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गवाने वाले 21 साल के डी.जे. की मां के लिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी) ने 4.25 लाख रूपए का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशी वाहन चालक और वाहन के मालिक को संयुक्त तौर पर देने के आदेश दिए है। हादसे में जान गवाने वाले विशाल की मां और पिता ने ट्रिब्यूनल में मुआवजा क्लेम याचिका दायर की थी।
दायर याचिका में उन्होंने कहा था कि विशाल का अपना डी.जे. का काम था और अपने इस काम के चलते वह प्रति माह 8000 रुपए कमाता था और वे उसी पर निर्भर थे। 14 नवम्बर 2004 की रात करीब 10 बजे विशाल अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जैसे ही वह सैक्टर-20/30 के लाइट प्वाइंट पर पहुंचा तो वहां आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया था। हादसे में विशाल की मौत हो गई थी।