कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया शुरू, कंपनी पर ठोका 35 हजार हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 24 Nov, 2018 09:11 AM

construction work

कंपनी ने तीन लाख लेकर फ्लैट बुक कर लिया लेकिन समय पर उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं कर पाए।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : कंपनी ने तीन लाख लेकर फ्लैट बुक कर लिया लेकिन समय पर उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं कर पाए। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है और ब्याज के साथ 3 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं। 

साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 25 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए हैं। 

सैक्टर-15 पंचकूला निवासी सोनिया ने इमर्जिंग वैली प्राइवेट लिमिटेड, सैक्टर-9डी, नियर मटका चौक, मध्य मार्ग के खिलाफ शिकायत दी थी।  शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 27 अक्तूबर 2013 को लाडरां-बनूड़ रोड मोहाली में ट्रिनिटी होम्स प्रोजैक्ट में तीन लाख रुपए देकर 610 स्क्वेयर फीट का फ्लैट बुक करवाया। कुल कीमत 14.50 लाख रुपए थी।

कंपनी ने उसे प्रोविजनल अलॉटमैंट लैटर इश्यू कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने उस साइट का दौरा किया, जहां पर फ्लैट का निर्माण किया जाना था तो वह ये देखकर दंग रह गए कि बुकिंग को 4 साल होने के बावजूद वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। इसके बाद ही शिकायतकर्ता ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर पूरा अमाऊंट रिफंड करने की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 

इसके चलते ही फोरम में शिकायत दी गई। कंपनी का पक्ष जानने के लिए शिकायतकर्ता का नोटिस उन्हें भेजा गया। कंपनी ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। 

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