कैरी बैग के 10 रुपए लेना स्टोर को पड़ा महंगा

Edited By ashwani,Updated: 01 Dec, 2020 10:44 PM

consumer commission imposed compensation

जिला कंज्यूमर कमीशन ने हर्जाना लगाया

चंडीगढ़,  (ब्यूरो): कैरी बैग के ग्राहक से अलग से 10 रुपए लेने से संबंधित मामले में जिला कंज्यूमर कमीशन ने हर्जाना लगाया है। कमीशन ने स्टोर की तरफ से शिकायतकत्र्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 500 रुपए  मुआवजे के तौर पर और केस खर्च के तौर पर 1100 रुपए देने का आदेश देते हुए स्टोर को कैरी बैग के लिए अलग से लिए गए 10 रुपए भी शिकायतकत्र्ता को वापस करने को कहा है।

 


जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन को दी शिकायत में विवेक ने बताया कि वह इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित एलांते मॉल के एक स्टोर से सामान खरीदने गया था और वहां से उन्होंने 490 रुपए का सामान खरीदा। वहीं जिस समय वह सामान के पैसे देने बिलिंग काऊंटर पर गए तो वहां बैठे कर्मचारी ने उनसे कैरी बैग के लिए अलग से 10 रुपए लिए। 
स्टोर की ओर से कहा गया, हमसे सामान ही नहीं खरीदा
स्टोर की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि शिकायतकत्र्ता ने उनके यहां से कोई सामान नहीं खरीदा है, लेकिन शिकायतकत्र्ता ने स्टोर की इस दलील पर स्टोर से खरीदे हुए सामान का बिल भी कंज्यूमर कमीशन में पेश किया। इसके बाद स्टोर की ओर से दलील दी गई कि ग्राहक से पूछने के बाद ही उन्हें कैरी बैग देते हैं। कैरी बैग लेना है या नहीं यह ग्राहक की पसंद है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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