हफ्ते में अवैध दुकानें नहीं तोड़ने पर कौंसिल का इंफोर्समैंट विंग खुद तोड़ेगा

Edited By pooja verma,Updated: 11 Aug, 2018 12:16 PM

council enforcement wing will break the illegal shops

जीरकपुर की वी.आई.पी. रोड पर हलका विधायक एन.के. शर्मा की कंपनी द्वारा सोसायटी सावित्री एन्क्लेव के बाहर नाजायज दुकानें बनाने के मामले में कौंसिल ने गंभीर नोटिस लिया है।

जीरकपुर (गुरप्रीत): जीरकपुर की वी.आई.पी. रोड पर हलका विधायक एन.के. शर्मा की कंपनी द्वारा सोसायटी सावित्री एन्क्लेव के बाहर नाजायज दुकानें बनाने के मामले में कौंसिल ने गंभीर नोटिस लिया है। इस संबंधी ‘पंजाब केसरी’ में खबर प्रकाशित होने के बाद कौंसिल की तरफ से हलका विधायक की कंपनी एन.के. शर्मा एंटरप्राजिस को नोटिस जारी कर हफ्ते में इन दुकानों को तोडऩे की हिदायत की गई है। 

 

नोटिस में निर्धारित समय पर नाजायज बनाई दुकानें न तोडऩे पर कार्रवाई के अलावा कौंसिल का इन्फोर्समैंट विभाग खुद उन्हें तोड़ देगा। नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी मनवीर सिंह गिल की ओर से 10 अगस्त को हलका विधायक की उक्त कंपनी को जारी नोटिस में कहा गया है कि वी.आई.पी. रोड पर पड़ती सावित्री एन्क्लेव के गेट के बाहर रोड चौड़ी करने के अधीन आती जगह में बिना मंजूरी टीन की चदरों के साथ खोखे बना दिए है। 

 

इसके अलावा इन खोखो के साथ सब्जी और फल बेचने वालों के लिए दो नाजायज स्टाल बना कर रोड चौड़ी करने की जगह में कब्जा कर लिया है। नोटिस में कहा गया है कि मास्टर प्लान अनुसार यह सड़क आर-4 डिक्लेयर की गई है जिसकी कुल चौड़ाई 83 फुट 4 इंच है। जहां दुकानें बनी हैं वह सरकारी जमीन है और सड़क के दायरे में आती है। दुकानों का निर्माण पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 189, रूल्ज और बायलॉज का उल्लंघन है। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!