Edited By pooja verma,Updated: 15 Mar, 2019 09:53 AM
600 करोड़ रुपए के पोंजी स्कैम मामले में आरोपी दंपति की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने मंजूर कर ली है।
चंडीगढ़ (संदीप): 600 करोड़ रुपए के पोंजी स्कैम मामले में आरोपी दंपति की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने गुरनाम सिंह और उनकी पत्नी दलीप कौर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की है। दोनों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें मामले में फंसाया गया है। उनका इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है।
दर्ज मामले के मुताबिक 2 चंडीगढ़ बेस मलेशियाई कंपनियां एक तय फीस के बाद लोगों को ऑनलाइन सदस्य बनाकर उन्हें डिजिटल वॉलेट की सुविधा उपलब्ध करवाती थी।
कंपनी में देशभर से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए थे। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को बहुत मोटा रिटर्न दिया। इससे लोगों का विश्वास कंपनी में बढ़ा तो उन्होंने और पैसा लगाया।
कंपनी ने अक्तूबर 2010 में निवेशकों को महीने के महीने मिलने वाले रिटर्न को देना बंद कर दिया था। इससे निवेशकों से 600 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने जिला अदालत में छह आरोपियों के खिलाफ करीब 2 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।
ई.डी. ने दोनों चंडीगढ़ बेस मलेशिया की कंपनियों के छह डायरैक्टरों को मनी लांड्रिग अधिनियम 45 के तहत आरोपी बनाया था। ई.डी. द्वारा इस मामले में पेश की गई चार्जशीट में 100 के करीब गवाह बनाए थे।