Edited By Priyanka rana,Updated: 31 Jul, 2019 10:14 AM
अपनी 8 वर्षीय बच्ची को बेड टच करने के मामले में जिला अदालत ने पिता को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।
चंडीगढ़(संदीप) : अपनी 8 वर्षीय बच्ची को बेड टच करने के मामले में जिला अदालत ने पिता को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने दोषी पिता के खिलाफ वर्ष 2018 में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। केस के अनुसार 26 अक्तूबर, 2018 को पुलिस को दोषी के खिलाफ शिकायत मिली थी।
बच्ची ने अपने बयानों में बताया था कि उसकी मां कोठियों में सफाई करने काम करती है और पिता पलम्बर है। प्रतिदिन सुबह उसकी मां कोठियों में अपने काम पर चली जाती थी और दोपहर के समय काम से वापस लौटती थी। आरोप के तहत उसका पिता 2 माह से उसको बेड टच कर रहा था।
इसकी जानकारी उसने अपनी मां को भी दी थी। जब मां ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया लेकिन बावजूद इसके वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और मां को बताने पर उसकी पिटाई करने लगा। इसके बाद उसकी मां ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी थी।