Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Mar, 2018 08:47 AM
युवती का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में जिला अदालत ने मनीमाजरा के रहने रहने वाले संदीप को 6 माह की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : युवती का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में जिला अदालत ने मनीमाजरा के रहने रहने वाले संदीप को 6 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उसे धारा 354 डी के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। मनीमाजरा थाना पुलिस ने वर्ष 2016 में संदीप के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 354, 354 सी और 506 के तहत केस दर्ज किया था।
शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि वह पंचकूला सैक्टर 4 स्थित एक निजी कार्यालय में कार्यरत है और पिछले कई दिनों से ऑफिस आते और जाते समय संदीप उसका पीछा कर उसे परेशान कर रहा है। एक दिन संदीप ने उसे रोका और उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह वहां से फरार हो गया। पुलिस ने संदीप को 28 अगस्त 2016 को गिरफ्तार कर लिया था।