हरियाणा में भर्ती हुए 7000 कास्टेबलों की नियुक्ति पर 30 अगस्त तक रोक बरकरार

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 17 Aug, 2022 08:50 PM

court will examine the prescribed formula

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित करीब 7000 महिला व पुरुष कांस्टेबलों को नियुक्ति देने पर 30 अगस्त तक रोक जारी रखी है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा भर्ती को लेकर मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की...

चंडीगढ़,(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित करीब 7000 महिला व पुरुष कांस्टेबलों को नियुक्ति देने पर 30 अगस्त तक रोक जारी रखी है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा भर्ती को लेकर मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोर्ट में पेश की गई। अब कोर्ट यह देखेगा कि भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा फार्मूला अपनाना सही था या नहीं, उम्मीदवारों को कब उक्त फार्मूले की जानकारी दी गई, फार्मूला किस तरह लागू किया गया? कोर्ट ने आयोग को अगली सुनवाई पर ऐसे कुछ उम्मीदवारों का उदाहरण देने को कहा है, जो एक ही शिफ्ट में थे और उनके समान सवाल ठीक थे, ताकि पता चल सके कि उक्त प्रक्रिया के तहत भाई-भतीजावाद तो नहीं हुआ।

 

 
याची पक्ष के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि पुरुष कांस्टेबल की भर्ती में उम्मीदवारों को देरी से बताया गया था कि नार्मलाइजेशन परसेंटाइल मैथड अपनाया जाएगा, लेकिन बाद में यह फार्मूला छोड़ किसी दूसरे फार्मूले के तहत परिणाम तैयार किया गया। महिला कांस्टेबल की भर्ती में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा फार्मूला मैरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से कोर्ट को उक्त फार्मूले के बारे में जानकारी देकर पक्ष रखा गया लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने पर रोक बरकरार रखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल फार्मूले व अन्य तरीकों से मैरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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