दीवाली व गुरुपर्व पर सिर्फ 3 घंटे ही चलाए जाएं पटाखे : हाईकोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Oct, 2018 09:08 AM

crackers

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने त्यौहारों पर पटाखों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के लिए अहम आदेश जारी किए हैं।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने त्यौहारों पर पटाखों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस पर आधारित डिवीजन बैंच ने साफ किया है कि दीवाली और गुरुपर्व पर शाम साढ़े 6 से रात साढ़े 9 बजे तक 3 घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। इसके अलावा 19 अक्तूबर को दशहरे पर शाम को 5 से 8 बजे तक पटाखे चलाने की मंजूरी दी है। 

हाईकोर्ट ने दीवाली और गुरुपर्व पर पटाखों को बेचने और चलाने पर गत वर्ष 13 अक्तूबर के पूर्व आदेश बरकरार रखे हैं। इसके तहत वर्ष 2016 में पटाखों की सेल को लेकर जारी लाइसैंस के 20 प्रतिशत ही जारी किए जाएं। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को आदेशों की सख्ती से पालना के निर्देश जारी किए हैं। 

सभी डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरों को हाईकोर्ट आदेशों की सख्ती से पालना हो, सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। लाइसैंस जारी करने को लेकर ड्रॉ ऑफ लॉट्स जिलों के डी.सी. द्वारा करवाए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में वह अपनी शक्ति को आगे किसी को नहीं सौंपेंगे। 

ड्रॉ ऑफ लॉट्स की वीडियोग्राफी करवाई जाए। दोनों राज्य व चंडीगढ़ टैंपरेरी लाइसैंस जारी करने के लिए 22 अक्तूबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 26 अक्तूबर तक एप्लीकेशंस लेंगे और 29 अक्तूबर को ड्रॉ निकालेंगे। वहीं, डिप्टी कमिश्नर्स लाइसैंसधारकों के लिए पटाखे बेचने की जगह तय करेंगे। विक्रेताओं को सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। 

पटाखों को बैन किए जाने की वकालत :
मामले में एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि पॉल्यूशन को देखते हुए दीर्घकाल तक के लिए ऐसे उपाय होने चाहिए। उन्होंने पटाखों को बैन किए जाने की वकालत की। 22 जनवरी को केस की अगली सुनवाई होगी।

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