Edited By pooja verma,Updated: 30 Jan, 2020 11:09 AM
चंडीगढ़ प्रशासन के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट द्वारा डी.बी.टी. स्कीम के तहत हर माह लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक अकाऊंट्स में फूड सबसिडी की राशि डाली जाती है, ताकि इससे वह अनाज खरीद सकें।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट द्वारा डी.बी.टी. स्कीम के तहत हर माह लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक अकाऊंट्स में फूड सबसिडी की राशि डाली जाती है, ताकि इससे वह अनाज खरीद सकें। फरवरी 2020 के लिए विभाग ने बुधवार को 3.51 करोड़ रुपए की फूड सबसिडी 64 हजार 366 प्रायोरिटी हाऊस होल्ड और 157 ए.ए.वाई. हाऊस होल्ड के लिए रिलीज कर दी। प्रायोरिटी हाऊस होल्ड का अमाऊंट 123.04 रुपए मैंबर प्रति माह और ए.ए.वाई. के लिए 861.28 रुपए परिवार प्रति महीने जारी किया जाता है।
पहले दिया जाता था अनाज
सरकार ने लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि डालने का फैसला इसलिए लिया था, ताकि इससे वह अपने पसंद का अनाज खरीद सकें। इससे पहले विभाग द्वारा लोगों को अनाज ही मुहैया करवाया जाता था। लोग जो अनाज खरीदते हैं, उसके बिल आदि रखना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जररूत पडऩे पर विभाग द्वारा इसे चैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा लाभार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके फैमिली स्टेटस में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो विभाग को इस संबंध में जानकारी देनी जरूरी है।
अयोग्य ने लाभ लिया तो होगी कार्रवाई
परिवार की वार्षिक आय में भी बढ़ौतरी होती है, उस बारे में भी विभाग को अवगत करवाना जरूरी है। मोबाइल नंबर, एड्रैस और बैंक अकाऊंट में बदलाव व दूसरे राज्य में शिफ्ट होना आदि के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है। अगर कोई भी अयोग्य व्यक्ति, परिवार इस स्कीम का लाभ लेता हुआ पाया जाता है तो विभाग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो उसके खिलाफ तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।