Edited By pooja verma,Updated: 17 Apr, 2019 01:23 PM
मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने लगभग दो वर्ष पहले एक सड़क हादसे में छात्र की मौत के केस में सुनवाई करते हुए चार लोगों को 23 लाख 800 रुपए मुआवजा मृतक छात्र के परिजनों को देने का फैसला सुनाया है।
मोहाली (कुलदीप): मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने लगभग दो वर्ष पहले एक सड़क हादसे में छात्र की मौत के केस में सुनवाई करते हुए चार लोगों को 23 लाख 800 रुपए मुआवजा मृतक छात्र के परिजनों को देने का फैसला सुनाया है।
जानकारी मुताबिक करीब दो साल पहले हुए एक सड़क हादसे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमैंट की पढ़ाई कर रहे छात्र की मौत हो गई थी। यह मामला 10 नवंबर 2017 का है। मोहित कुमार नाम का छात्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था।
उस शाम साढ़े तीन चार बजे वह यूनिवर्सिटी से खरड़ की ओर बाइक पर आ रहा था। गांव रुड़की पुख्ता के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने उसे हिट कर दिया था और मोहित गंभीर रूप में घायल हो गया था। सिविल अस्ताल खरड़ में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
इसके बाद पुलिस ने इंश्योरैंस कंपनी समेत चार लोगों पर रफ ड्राइविंग सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मृतक की माता ममता देवी तथा पिता अमरजीत सिंह निवासी पीओ झखेड़ा ब्लॉक नंबर 153 तहसील व जिला ऊना ने केस दायर किया था।
परिजनों की ओर से ट्रिब्यूनल में दायर किए गए मुआवजे के केस की कार्रवाई चली तो ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुना दिया। जानकारी के मुताबिक जो जुर्माना अदालत की ओर से लगाया गया है। यह चार लोगों को मिलकर चुकाना होगा।
इनमें जरनैल सिंह निवासी गांव मक्खोवाल जिला रोपड़, हादसे के लिए जिम्मेदार कार का चालक जोगिंदर सिंह, अवतार सिंह निवासी मक्खोवाल तथा नैशनल इंश्योरैंस कंपनी जिम्मेदार है।