Edited By pooja verma,Updated: 20 Oct, 2018 11:34 AM
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एंबुलैंस चालक अनूप के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लैम ट्रिब्यूनल ने 22.75 लाख और हादसे के समय चालक के साथ एंबुलैंस में सवार अमर के परिवार के लिए 8.27 लाख का मुआवजा मंजूर किया है।
चंडीगढ़ (संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एंबुलैंस चालक अनूप के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लैम ट्रिब्यूनल ने 22.75 लाख और हादसे के समय चालक के साथ एंबुलैंस में सवार अमर के परिवार के लिए 8.27 लाख का मुआवजा मंजूर किया है। अनूप हरियाणा रेडक्रास सोसाइटी चंडीगढ़ में एंबुलैंस चालक था, जबकि अमर बैकरी में काम करता था। दोनों के परिवार के तरफ से मुआवजा याचिका दायर की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि 18 दिसम्बर 2017 को अनूप और अमर कांगड़ा से एंबुलैंस लेकर चंडीगढ़ आ रहे थे। अनूप एंबुलैंस चला रहा था जबकि अमर साथ में बैठा था। रास्ते में दूसरी तरफ से तेज रफ्तार कार आई और उसकी एंबुलैंस से भिडं़त हो गई। टक्कर लगने से एंबुलैंस पलट कर डिवाडर के दूसरी तरफ जा गिरी।