मार्कीट कमेटी के चुनाव करवाने की मांग पर प्रशासन को नोटिस

Edited By Priyanka rana,Updated: 14 Nov, 2018 09:14 AM

devindra singh babala

कांग्रेसी पार्षद एवं मार्कीट कमेटी के पूर्व चेयरमैन देविंद्र सिंह बबला ने चंडीगढ़ प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड को पार्टी बनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : कांग्रेसी पार्षद एवं मार्कीट कमेटी के पूर्व चेयरमैन देविंद्र सिंह बबला ने चंडीगढ़ प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड को पार्टी बनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्कीट एक्ट व इसके तहत गठित नियमों के तहत मार्कीट कमेटी चंडीगढ़ का गठन (चुनाव) करें।  

कमेटी का कार्यकाल 21 जुलाई को पूरा हो चुका है। चुनाव न करवाने के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। याची के वकील परमवीर सिंह ने कहा कि बार-बार संबंधित चुनाव के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है जिसके बाद ही चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। 

हाईकोर्ट जस्टिस राजन गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को 22 नवम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्कीट एक्ट की धारा 12 कमेटी के गठन की बात कहती है।
 

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