हरियाणा के डी.जी.पी. को शपथ पत्र समेत पेश होने के आदेश

Edited By bhavita joshi,Updated: 23 Jan, 2019 09:34 AM

dgp of haryana order to appear along with affidavit

मोरनी गैंगरेप मामले में आरोपी की ओर से दाखिल स्थाई जमानत को लेकर बहस के दौरान ऐसा तकनीकी पेंच फंसा कि हाईकोर्ट ने हरियाणा के डी.जी.पी. को स्वयं कोर्ट में पेश होकर शपथ पत्र देने को कहा है जिन्हें 21 फरवरी को पेश होना होगा।

चंडीगढ़(हांडा): मोरनी गैंगरेप मामले में आरोपी की ओर से दाखिल स्थाई जमानत को लेकर बहस के दौरान ऐसा तकनीकी पेंच फंसा कि हाईकोर्ट ने हरियाणा के डी.जी.पी. को स्वयं कोर्ट में पेश होकर शपथ पत्र देने को कहा है जिन्हें 21 फरवरी को पेश होना होगा। आरोपी की ओर से बहस करते हुए वकील सुखविंदर नारा ने जस्टिस राज शेखर अत्री की कोर्ट में कहा कि पुलिस ने उक्त मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी, जिसमें मुवकिल का नाम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मुवकिल के खिलाफ न कोई सबूत है और न ही पीड़ित ने उसके खिलाफ 164 के बयान दर्ज करवाए और न ही शिनाख्त पीड़ित ने की है। मुवकिल को मामले में जबरन फंसाया गया है जिसे नियमित बेल मिलनी चाहिए।

व्हाट्सएप पर कराई थी पहचान
सरकारी वकील और पुलिस अधिकारियों ने पक्ष रखते हुए नियमित जमानत का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि अरेस्टिंग ऑफिसर ने महिला थाने की इंस्पैक्टर को आरोपी की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी थी जिसने बाद में तस्वीर पीड़िता को दिखाई थी जिसने पहचान कर ली थी। 

व्हाट्सएप से शिनाख्त करवाना गलत
वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि कानूनन व्हाट्सएप के माध्यम से आरोपी की शिनाख्त करवाना गलत है न ही कोर्ट को मान्य होता है। उन्होंने हरियाणा पुलिस की स्पैशल इनवैस्टिगेशन टीम की जांच और चार्जशीट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुवकिल को मामले में जबरन आरोपी बनाया जा रहा है। 

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर शीघ्र जांच पूरी करने की हिदायत दी थी
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हरियाणा के डी.जी.पी. को नोटिस जारी कर स्वयं कोर्ट में पेश होकर जांच का विवरण देने को कहा है। याद रहे मोरनी गैंग रेप मामले में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए शीघ्र जांच पूरी करने की हिदायतें पुलिस को दी थी जिसके बाद पुलिस ने पंचकूला कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है जहां सुनवाई होनी बाकी है।

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