Edited By pooja verma,Updated: 21 Sep, 2018 02:08 PM
सी.बी.आई. कस्टडी से फरार होने के मामले में जिला अदालत ने पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को दोषी करार माननीय कोर्ट ने 1 साल की कैद और 5 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है ।
चंडीगढ़ (कुलदीप कुमार) : सी.बी.आई. कस्टडी से फरार होने के मामले में जिला अदालत ने पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को दोषी करार माननीय कोर्ट ने 1 साल की कैद और 5 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है । एस.एस. भारद्वाज पर रिश्वत मांगने का आरोप था और 2003 में सी.बी.आई. टीम उनके घर पर पहुंची थी।
इस दौरान वे सी.बी.आई. टीम को गच्चा देकर वहां से फरार हो गए थे। इस पर उनके खिलाफ संबंधित केस दर्ज किया गया था। इसके करीब एक माह बाद उन्हें अरैस्ट किया गया था। इस केस में निचली अदालत ने चार साल पहले भारद्वाज को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन ने सैशन कोर्ट में अपील फाइल की थी।
सैशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के विपरीत भारद्वाज को केस में दोषी करार देते हुए उन्हें कस्टडी में भिजवा दिया है। इससे पहले भारद्वाज को भ्रष्टाचार के मुख्य केस में वर्ष 2009 में 3 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि सजा के खिलाफ उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की हुई है। भारद्वाज शहर में एक कोङ्क्षचग सेंटर भी चला रहे हैं।
7 लाख रुपए की रिश्वत के केस में फंसे थे :
सी.बी.आई. ने जालंधर के एक व्यक्ति की शिकायत पर 10 मई, 2003 को भारद्वाज के खिलाफ ट्रैप लगाया था। सी.बी.आई. को दी शिकायत में बताया गया था कि भारद्वाज उनसे एक मामले में रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता के खिलाफ जालंधर में कई आपराधिक मामले थे और उसकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने के लिए भारद्वाज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था।
सी.बी.आई. ने भारद्वाज को सैक्टर-22 में उनके सरकारी आवास से 7 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सी.एफ.एस.एल. रिपोर्ट में मोबाइल फोन में की गई रिकॉर्डिंग में शिकायतकर्ता और भारद्वाज के बीच बातचीत भी सामने आई थी। इसी आधार पर ही भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।